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Sunday, September 9, 2018

3:32 AM

पैन कार्ड: आपको बस इतना जानने की जरूरत है

पैन कार्ड: आपको बस इतना जानने की जरूरत है



पैन आयकर विभाग द्वारा जारी 10-वर्ण अल्फान्यूमेरिक कोड है इसका उपयोग करदाता की पहचान करने के लिए किया जाता है, भले ही एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या एक कंपनी पैन आवंटन के लिए आवेदन फॉर्म 49 ए / 4 9एए में किया गया है

पैन (स्थायी खाता संख्या) करदाता की पहचान करने के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10-वर्ण अल्फान्यूमेरिक कोड है, चाहे कोई व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), एक कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का एक संगठन। पैन कार्ड आयकर अधिनियम, 1 9 61 की धारा 13 9 ए के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है।

क्या आपको पैन के लिए आवेदन करने की ज़रूरत है?

हां, यदि इनमें से कोई भी आपके लिए सच है।
यदि आपकी कुल आय गैर-कर योग्य सीमा को पार करती है तो पैन आवंटन के लिए आवेदन फॉर्म 49 ए / 4 9एए में किया जाता है। लेकिन यदि आपको आई-टी अधिनियम के अनुसार आईटीआर दर्ज करने की आवश्यकता है, तो आपको आय के बावजूद पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है।
यहां तक कि यदि आपकी कुल कर योग्य आय सीमा से नीचे है, लेकिन आप एक व्यापार या पेशे लेते हैं जहां कुल बिक्री, कारोबार या सकल रसीदें पार हो गई हैं या किसी भी वर्ष 50 लाख रुपये पार करने की संभावना है।
यदि आपको आई-टी विभाग से धनवापसी मिलती है, तो आपको इसके लिए एक पैन चाहिए।

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आप फॉर्म 49 ए में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करते हैं यदि आप भारत में व्यक्ति, एचयूएफ, कंपनी, फर्म या व्यक्ति के सहयोगी हैं। भारत के बाहर किसी भी इकाई के लिए, आवेदक फॉर्म 49 एए में विवरण जमा करेगा।

What documents do you need to apply for a PAN card?

व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए

पहचान प्रमाण
पते का सबूत
जन्म की तारीख का सबूत
उपर्युक्त के रूप में स्वीकार किए जा सकने वाले दस्तावेजों के बारे में विवरण फॉर्म में अनुबंध में उल्लिखित है।
कंपनी / फर्मों के लिए

कंपनियों के रजिस्ट्रार / फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति। फर्मों के मामले में, साझेदारी कार्य भी संलग्न किया जा सकता है।


3:18 AM

PAN card: All you need to know

PAN card: All you need to know





HIGHLIGHTS points


The 10-letter alphanumeric code issued by the PAN Income Tax Department is used to identify the taxpayer, even if a person, a Hindu undivided family or a company has been applying for PAN allocation in Form 49A / 49AA

PAN (Permanent Account Number) is a 10-character alphanumeric code issued by the Income Tax Department to identify the taxpayer, whether a person, a Hindu undivided family (HUF), a company, firm or an organization of individuals. PAN card is issued under the provisions of section 13 9A of the Income Tax Act, 1961.

Do you need to apply for PAN?

Yes, if any of these is true for you.

If your total income crosses the non-taxable limit then the application for PAN allocation is made in Form 49A / 49AA. But if you need to enter an ITR according to the ICT Act, you need to apply for PAN despite income.
Even though your total taxable income is below the limit, but you take a business or profession where the total sales, business or gross receipts have crossed or there is a possibility of crossing 50 lakh rupees in any year.
If you get a refund from the IT department, then you need a pond for it.

What documents do you need to apply for a PAN card?


For Individuals & HUFs

Identity proof
address proof
Proof of birth date
The documents that can be accepted as above mentioned in the contract are mentioned in the contract.
For companies / firms

Copy of the registration certificate issued by the Registrar of Companies Registrar / Firms. In the case of firms, partnership work can also be attached.

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आप फॉर्म 49 ए में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करते हैं यदि आप भारत में व्यक्ति, एचयूएफ, कंपनी, फर्म या व्यक्ति के सहयोगी हैं। भारत के बाहर किसी भी इकाई के लिए, आवेदक फॉर्म 49 एए में विवरण जमा करेगा।

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